उपचार के दौरान किसी अन्य कारणों से हुई मृत्यु को कोविड संक्रमित मृत्यु ही माना जाएगा: इलाहाबाद उच्च न्यायालय
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- July 31, 2022
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शनिवार को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कोविड के उपचार में हुई मृत्यु के संबंध में एक महत्तवपूर्ण निर्णय दिया।
निर्णय में कहा गया है कि यदि एक कोविड 19 संक्रमित रोगी की अस्पताल में भर्ती होने के बाद मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु के कारणों की परवाह किये बिना उसे कोविड संक्रमित मृत्यु ही माना जाएगा।
कोर्ट ने निर्णय में यह भी कहा कि मृत्यु दिल का दौरा पड़ने या किसी अन्य कारण से हो तब भी उसे कोविड संक्रमित मृत्यु ही माना जाएगा।
जस्टिस ए आर मसऊदी एवं जस्टिस विक्रम डी चौहान की खंडपीठ ने यह निर्णय दिया कि यदि एक कोविड 19 संक्रमित रोगी अस्पताल में उपचार के दौरान मृत्यु प्राप्त करता है तो इस स्थिति में उसे कोविड संक्रमित मृत्यु ही माना जाएगा चाहे मृत्यु का कारण कुछ और ही हो।
In a significant judgement, a division bench of Justice AR Masoodi & Justice Vikram D Chauhan, Allahabad High Court ruled that when a covid patient dies in hospital after catching up #Covid the death shall be considered covid death despite cause of death may be different.#Covid
— judges and lawyers (@JudgesLawyers) July 31, 2022