ताज महल के 500 मीटर के दायरे में सभी प्रकार की व्यावसायिक गतिविधियों पर रोक: सुप्रीम कोर्ट
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- September 27, 2022
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सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक ताज महल (UNESCO World Heritage Site) के 500 मीटर के दायरे में सभी प्रकार की व्यावसायिक गतिविधियों पर तुरंत रोक लगाने का आदेश दिया।
जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस ऐ एस ओका की खंडपीठ ने अपने नवीनतम आदेश में आगरा विकास प्राधिकरण से कहा कि वह इस सम्बंध में उच्चतम न्यायालय के निर्देश के अनुपालन को सुनिश्चित करे।
दुकानदारों के एक समूह (जिन्हे 500 मीटर के दायरे के बाहर दुकाने आवंटित की गयी हैं) द्वारा दायर की गयी याचिका पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने उपरोक्त आदेश पारित किया।
इस मामले में पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता ADN राव जो एमिकस क्यूरी के रूप में न्यायालय की सहायता कर रहे हैं उनकी दलीलों को भी रिकॉर्ड में लिया। श्री राव ने न्यायालय को बताया कि व्यावसायिक गतिविधियों को प्रतिबंधित करने का निर्देश ऐतिहासिक स्मारक के हित में होगा। श्री राव ने यह भी कहा कि उच्चतम न्यायालय ने मई 2000 में इसी प्रकार का एक आदेश जारी किया था लेकिन एक लंबा समय बीत गया है इस लिए निर्देश को दोहराना ही उचित है।
पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता की दलीलों से सहमति जताते हुए उपरोक्त आदेश दिए।
Case: M. C. Mehta vs Union of India – WP(C) No. 13381/1984
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