सुप्रीम कोर्ट ने नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू से कराए जाने की मांग करने वाली याचिका को किया ख़ारिज
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- May 26, 2023
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सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को नवनिर्मित संसद भवन का उद्घाटन भारत की राष्ट्रपति द्वारा कराए जाने की मांग करने वाली याचिका को ख़ारिज कर दिया।
एडवोकेट सीआर जया सुकिन ने सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर कर लोकसभा सचिवालय को यह निर्देश देने की मांग की थी कि नए संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बजाए राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू के हाथों कराया जाए।
जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की पीठ ने इस मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता के पास ऐसी याचिका दायर करने का कोई लोकस (Locus) नहीं है और याचिकाकर्ता को कोर्ट का आभारी होना चाहिए कि याचिका दायर करने के लिए उस पर कोई लागत (Cost) नहीं लगाई है।
हालांकि याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका को वापस लेने का अनुरोध किया लेकिन कोर्ट ने इसकी अनुमति नहीं दी।
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने याचिका वापसी का यह कह कर विरोध किया कि इस से याचिकाकर्ता को इस मामले में हाईकोर्ट जाने की स्वतंत्रता मिल जाएगी।
कोर्ट ने याचिका को ख़ारिज करने का आदेश दिया।
याचिका में कहा गया था कि 18 मई को लोकसभा सचिवालय द्वारा जारी बयान और लोकसभा महासचिव द्वारा उद्घाटन समारोह के लिए जारी किया गया निमंत्रण संविधान का उल्लंघन है।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 का हवाला देते हुए याचिकाकर्ता का तर्क था कि राष्ट्रपति संसद का एक अभिन्न अंग है ऐसे में उसे उद्घाटन समारोह से दूर नहीं रखा जा सकता है।
याचिकाकर्ता ने कोर्ट से मांग की थी कि लोकसभा सचिवालय को निर्देश जारी किया जाए कि नए संसद भवन का उद्घाटन भारत के राष्ट्रपति द्वारा कराया जाए ।
ग़ौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन करने वाले हैं। विपक्ष लगातार यह मांग कर रहा है कि नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्वारा किया जाना चाहिए।