आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग (EWS) को आरक्षण का मामला : सुप्रीम कोर्ट में समीक्षा याचिका पर 9 मई को सुनवाई
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- May 6, 2023
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सुप्रीम कोर्ट संविधान के 103वें संशोधन की वैधता को बरक़रार रख आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग को 10 प्रतिशत आरक्षण के मामले में दिए गए अपने फैसले को चुनौती देने वाली समीक्षा याचिका की सुनवाई करेगा।
चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग (EWS) को 10 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली समीक्षा याचिका पर 9 मई को सुनवाई करेगा।
ग़ौरतलब है कि 2019 में केंद्र सरकार ने संविधान के 103वें संशोधन के माध्यम से आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग को नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में दाखले के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण दिया था।
सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर 103वें संशोधन की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई थी।
पिछले साल नवंबर में पूर्व चीफ जस्टिस यू यू ललित की अगुवाई वाली संविधानिक पीठ ने संशोधन की संवैधानिक वैधता को बरक़रार रखते हुए आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए शिक्षण संस्थानों और सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने का आदेश पारित किया था।