सुप्रीम कोर्ट सेंथिल बालाजी के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय की याचिका पर 21 जून को करेगा सुनवाई
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- June 19, 2023
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सुप्रीम कोर्ट प्रवर्तन निदेशालय(ED) द्वारा मद्रास हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है जिसमे तमिलनाडु के ऊर्जा मंत्री सेंथिल बालाजी को एक निजी अस्पताल में दिल की सर्जरी के लिए स्थानांतरित करने और उनसे अस्पताल में पूछताछ को प्रतिबंधित किये जाने की अनुमति दी गई है।
सुप्रीम कोर्ट के समक्ष इस मामले में सॉलिसिटर जनरल ऑफ़ इंडिया तुषार मेहता का तर्क था कि बालाजी एक प्रभावशाली मंत्री थे और हाई कोर्ट एक वैध गिरफ्तारी और अदालत द्वारा जारी रिमांड आदेश के खिलाफ दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर विचार नहीं कर सकता।
प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत गिरफ्तार किये जाने के बाद पिछले सप्ताह बालाजी को चेन्नई की एक अदालत ने 8 दिन के लिए प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में भेज दिया था।
बालाजी को कैश फॉर जॉब योजना में कथित संलिप्तता के लिए गिरफ्तार किया गया था।
चेन्नई की सत्र न्यायालय से अंतरिम ज़मानत की याचिका ख़ारिज किए जाने के बाद बालाजी की पत्नी ने हाई कोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की थी। याचिका में तर्क दिया गया था कि बालाजी को बिना किसी पूर्व सुचना या समन जारी किए प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत गिरफ्तार किया है।
13 जून को मद्रास हाई कोर्ट में जस्टिस एम सुंदर और जस्टिस आर शक्तिवेल की खंडपीठ ने याचिका पर सुनवाई के बाद बालाजी को निजी अस्पताल में स्थानांतरित किए जाने का आदेश पारित किया था जिसके बाद 15 जून को बालाजी एक निजी अस्पताल में भर्ती किए गए थे।
सुप्रीम कोर्ट ने यह देखते हुए कि इसी मामले में एक याचिका हाई कोर्ट में लंबित है 21 जून को इस मामले को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है।