अनुराग ठाकुर, प्रवेश वर्मा हेट स्पीच मामला : सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को हलफनामा दाखिल करने के लिए दिया समय

अनुराग ठाकुर, प्रवेश वर्मा हेट स्पीच मामला : सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को हलफनामा दाखिल करने के लिए दिया समय

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  • May 15, 2023
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सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की नेता बृंदा करात की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस कमिश्नर को एक जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए समय दिया है।

करात ने केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता अनुराग ठाकुर और दिल्ली से भाजपा सांसद प्रवेश वर्मा के खिलाफ 2020 में दिए गए कथित हेट स्पीच के मामले में एफआईआर दर्ज किये जाने के लिए याचिका दायर की थी।

जस्टिस केएम जोसफ और जस्टिस बीवी नागरत्ना की पीठ करात की विशेष अनुमति याचिका (SLP) पर सुनवाई कर रही थी जिसे करात ने दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा उनकी रिट याचिका (WP) ख़ारिज किये जाने के खिलाफ दायर की थी।

करात ने निचली अदालत द्वारा भाजपा नेताओ के खिलाफ हेट स्पीच मामले में एफआईआर दर्ज करने की याचिका ख़ारिज किये जाने के बाद हाईकोर्ट का रुख किया था।

दिल्ली पुलिस कमिश्नर की ओर से पेश अधिवक्ता ने इस मामले में जवाबी हलफनामा दाखिल किये जाने के लिए समय माँगा था।

कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए समय दे दिया और मामले को 23 अगस्त के लिए सूचीबद्ध किये जाने का निर्देश दिया।

ग़ौरतलब है कि पूर्व में पीठ को बताया गया था कि मजिस्ट्रेट ने स्वीकृति न होने का हवाला देकर दोनों नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज किये जाने की अनुमति देने से इंकार कर दिया था।

याचिका पर नोटिस जारी करते हुए कोर्ट ने प्रथम दृष्टया माना था कि मजिस्ट्रेट द्वारा इस मामले में एफआईआर दर्ज किये जाने के लिए स्वीकृति की आवश्यकता होने की बात ग़लत प्रतीत होती है।

इस मामले की पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया था कि वास्तव में मजिस्ट्रेट ने दिल्ली पुलिस द्वारा दायर स्टेटस रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया था जिसका निष्कर्ष था कि आरोपियों के खिलाफ कोई अपराध का मामला नहीं बनता।

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