इलाहबाद हाईकोर्ट का ज़मानत के आवेदनों पर बड़ा फैसला, दो सप्ताह के भीतर निपटाने का निर्देश
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- May 8, 2023
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इलाहबाद हाईकोर्ट ने ज़मानत के आवेदनों के संबंध में महत्वपूर्ण आदेश दिया है।
कोर्ट ने प्रदेश के सभी सत्र व जिला न्यायालय के जजों को दो सप्ताह के भीतर लंबित सभी ज़मानत के आवेदनों के निस्तारण का निर्देश दिया है।
इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने प्रदेश के सभी सत्र व जिला न्याययलयों के जजों को पत्र लिख कर ज़मानत की याचिकाओं को निपटाने के लिए कहा है।
सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में सतेंद्र कुमार अंतिल बनाम सीबीआई और अन्य 2022 के मामले जारी निर्देशों की अवहेलना पर नाराज़गी जताते हुए जिला न्यायलय की निगरानी करने वाले हाईकोर्ट को ज़मानत के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी निर्देश के पालन को सुनिश्चित करने के लिए कहा था।
सुप्रीम कोर्ट ने 19 मार्च को सतेंद्र कुमार अंतिल के मामले में ज़मानत के संबध में जारी निर्देशों के अवहेलना कर यदि सत्र व जिला न्यायलय के न्यायाधीशों द्वारा आदेश पारित किये जा रहे हैं तो ऐसी स्थिति में उन न्यायाधीशों को न्यायिक अकादमियों में परिक्षण के लिए भेज दिया जाना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश को सुनिश्चित करने के लिए हाई कोर्ट ने निर्देश जारी कर प्रदेश के सभी सत्र व जिला न्यायालय के जजों को निर्देश दिया है कि दो सप्ताह के भीतर ज़मानत के आवेदनों का निस्तारण करें।
हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल की और से जारी पत्र में सीआरपीसी की धारा 309 के अनुपालन, अनावश्यक स्थगनों में कटौती और न्यायालयों द्वारा सीआरपीसी की धारा 41 और 41 ए से स्वंय की संतुष्टि की बात कही गई है।