जाति आधारित सर्वेक्षण : पटना हाईकोर्ट का राज्य सरकार के जाति आधारित सर्वेक्षण पर अंतरिम रोक का आदेश
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- May 4, 2023
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पटना हाई कोर्ट ने गुरुवार को राज्य सरकार की ओर से किये जा रहे जाति आधारित सर्वेक्षण पर रोक लगा दी है।
चीफ जस्टिस के विनोद चंद्रन ओर जस्टिस मधुरेश प्रसाद की खंडपीठ ने राज्य सरकार को जाति आधारित सर्वेक्षण पर तत्काल रोक लगाने का निर्देश जारी किया।
खंडपीठ ने राज्य सरकार से अंतिम आदेश तक एकत्र डाटा को बिना किसी के साथ साझा किये सुरक्षित रखने के लिए सुनिश्चित करने को कहा है।
कोर्ट ने सर्वेक्षण के डाटा को राज्य सरकार द्वारा विभिन दलों के साथ साझा करने की मंशा पर चिंता जताई है।
कोर्ट ने माना कि निश्चित रूप से यह मामला निजता के अधिकार से जुड़ा है जिसे सुप्रीम कोर्ट ने जीवन के अधिकार का एक पहलु माना है।
हाई कोर्ट में एक सामाजिक संस्था और कुछ अन्य लोगों ने याचिका दायर की थी। जिन्हों ने पिछले महीने सर्वेक्षण पर अंतरिम राहत की मांग को हाई कोर्ट द्वारा ठुकराए जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था।
हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में हस्तक्षेप से इंकार कर दिया था लेकिन इन याचिकाओं पर शीध्र निर्णय लेने के निर्देश के साथ इन्हे हाई कोर्ट जाने को कहा था।
कोर्ट में अब इस मामले की अगली सुनवाई 7 जुलाई को होगी।
ग़ौरतलब है कि राज्य में 7 से 21 जनवरी तक पहले चरण का जाति सर्वेक्षण कराया जा चूका है जबकि दूसरे चरण का सर्वेक्षण 15 अप्रैल से 15 मई के बीच किया जाना था।