मानहानि मामला: राहुल गाँधी को पटना कोर्ट ने 25 अप्रैल को पेश होने का दिया आदेश

मानहानि मामला: राहुल गाँधी को पटना कोर्ट ने 25 अप्रैल को पेश होने का दिया आदेश

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  • April 12, 2023
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मानहानि के मुकदमे में अदालत में पेश नहीं होने पर राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी द्वारा आज पटना कोर्ट के समक्ष एक आवेदन दायर कर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने की मांग की गई है।

ग़ौरतलब है कि 18 मार्च को जारी एक निर्देश के अनुसार राहुल गाँधी को 12 अप्रैल को मानहानि के मामले में सीआरपीसी की धारा 313 तहत बयान दर्ज कराने के लिए अदालत में पेश होना था लेकिन वह अदालत में पेश नहीं हो पाए थे। गाँधी के 12 अप्रैल को अदालत के समक्ष पेश न होने पर सुशील मोदी ने यह आवेदन दायर किया था।

राहुल गाँधी की ओर से पेश अधिवक्ता अंशुल ने अदालत को बताया कि गाँधी को 13 अप्रैल को सूरत की अदालत में जाना है इस लिए वह आज अदालत में हाज़िर नहीं हो सके। अंशुल ने अदालत को बताया कि राहुल गाँधी 25 अप्रैल को अदालत में पेश होंगे।

इस मामले में सुशील मोदी ने गाँधी द्वारा 2019 के संसदीय चुनावों के दौरान कर्नाटक के कोलार में दिए गए उनके बयान के आधार पर उनके खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया था जिसमे गाँधी ने कहा था कि “मोदी सरनेमवाले सभी चोर होते हैं।”

इसी तरह के एक मानहानि के मामले में सूरत की अदालत द्वारा गाँधी को 23 मार्च, 2023 को दोषी ठहराया जा चुका है। दोषी घोषित किये जाने के बाद उन्हें लोकसभा के सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित किया जा चुका है।

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