बिहार निकाय चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) और अति पिछड़ा वर्ग (EBC) आरक्षण रद्द

बिहार निकाय चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) और अति पिछड़ा वर्ग (EBC) आरक्षण रद्द

मंगलवार को पटना हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में राज्य में होने वाले निकाय चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) और अति पिछड़ा वर्ग (EBC) के आरक्षण को रद्द कर दिया।

इस आदेश के बाद राज्य में 10 और 20 अक्तूबर को होने वाले स्थानीय निकाय के चुनाव को स्थगित कर दिया गया है।

मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और जस्टिस जे एस कुमार की पीठ ने राज्य द्वारा निर्धारित निकाय चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को यह कह कर रद्द कर दिया कि यह सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए विकास कृष्णाराव गवली के फैसले में निर्धारित ट्रिपल टेस्ट का उल्लंघन है।

हाई कोर्ट की पीठ ने अपने फैसले में माना कि राज्य सरकार और राज्य चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्देशित स्थानीय निकाय चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के आरक्षण से संबंधित दिशा निर्देशों के पालन में असफल रहा है।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा विकास कृष्णाराव गवली के फैसले में वर्णित ट्रिपल टेस्ट के अनुसार राज्य द्वारा स्थानीय निकाय चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग को सीटों में आरक्षण से पूर्व निम्न लिखत दिशा निर्दोषों का पालन आवश्यक है।

1 एक समर्पित आयोग का गठन कर स्थानीय निकाय में आरक्षण से संबंधित राज्य के अंदर पिछड़ेपन के स्वरुप और निहितार्थ का अध्ययन।
2 गठित आयोग की सिफारिशों के आधार पर स्थानीय निकाय के अनुसार आवश्यक प्रावधानित आरक्षण के अनुपात को उल्लेखित करना ताकि विस्तार से बचा जा सके।
3 किसी भी स्थिति में ऐसा आरक्षण एस सी /एस टी और अन्य पिछड़ा वर्ग के पक्ष में आरक्षित कुल सीटों के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

हाई कोर्ट ने माना कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्देशित ट्रिपल टेस्ट आधारित दिशा निर्दोषों का पालन नहीं किया गया है।

अपने आदेश में पीठ ने राज्य चुनाव आयोग से अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित सीटों को सामान्य श्रेणी में पुनः अधिसूचित करने का आदेश किया है।

Case:

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA
Civil Writ Jurisdiction Case No.12514 of 2022

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