आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को चुनाव के कामों में लगाने पर रोक: इलाहबाद हाईकोर्ट का आदेश
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- November 12, 2022
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इलाहबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने एक महत्वपूर्ण आदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को बड़ी राहत दी है।
जस्टिस अलोक माथुर की एकल पीठ ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को चुनाव के कामों में लगाने पर रोक लगा दी है।
हाई कोर्ट में मनीषा और अन्य ने याचिका दायर कर कोर्ट से मांग की थी कि उन्हें चुनाव के काम में न लगाया जाए।
याचियों का तर्क था कि इस तरह की तैनाती से स्वस्थ सेवाएं प्रभावित होती हैं।
याचियों का कहना था कि चुनाव के काम में अन्य ग्राम स्तर के कर्मियों को लगाया जा सकता है।
इस मामले में याचियों का कहना था कि वह जिला बाराबंकी के एक आंगनबाड़ी केंद्र में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के तौर पर काम कर रही हैं।
प्रशासन ने उन्हें स्थानीय निकाय चुनाव में बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) की ड्यूटी पर लगाया है। जबकि यह केंद्र और राज्य सरकार के आदेशों व निर्देशों के खिलाफ है। चुनाव के कामों में उनकी तैनाती से क्षेत्र में बच्चों और माताओं की स्वास्थ की देखभाल प्रभावित होगी।
याचियों का तर्क था कि इस कार्य में ग्राम स्तर के अन्य कर्मियों को लगाया जा सकता है।
प्रशासन की ओर से तर्क दिया गया था कि चुनाव का कार्य बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस लिए इस कार्य में सभी अधिकारीयों को सहयोग करना होता है।
कोर्ट ने माना कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का काम भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। इनकी चुनाव के कामों में तैनाती से स्वास्थ सेवाओं पर गंभीर असर पड़ेगा।
कोर्ट ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की चुनावी ड्यूटी पर रोक लगाने का आदेश देते हुए संबंधित जिला अधिकारीयों को आवश्यक निर्देश जारी करने हेतु आदेश की एक कॉपी राज्य के मुख्य सचिव को भेजी है।