एक ही धर्म के दो समुदायों के बीच विवाद की स्थिति में पूजा स्थल अधिनियम लागू नहीं: सर्वोच्च न्यायलय

एक ही धर्म के दो समुदायों के बीच विवाद की स्थिति में पूजा स्थल अधिनियम लागू नहीं: सर्वोच्च न्यायलय

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  • July 31, 2022
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जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ एवं जे बी परदीवाला की खंड पीठ ने धार्मिक पूजा स्थल अधिनियम 1991 के अंतर्गत एक याचिका में महत्त्वपूर्ण निर्णय देते हुए कहा कि एक ही धर्म के दो अलग अलग समुदायों के बीच हुए धार्मिक स्थल के विवाद में यह अधिनियम लागू नहीं होता।

शरद ज़वेरी एवं अन्य द्वारा दायर की गयी एक याचिका की सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने कहा कि धार्मिक पूजा अधिनियम 1991 ऐसे विवाद में लागू नहीं होता जहाँ यह विवाद एक ही धर्म के दो समुदायों के बीच हो।

माननीय सर्वोच्च न्यायलय ने जैन धर्म के दो समुदायों के बीच हुए पूजा स्थल के विवाद में दायर की गयी याचिका को ख़ारिज कर दिया है।

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