सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म थैंक गॉड पर प्रतिबंध लगाने की मांग करने वाली याचिका को ख़ारिज किया
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- November 21, 2022
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सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बॉलीवुड फिल्म थैंक गॉड पर प्रतिबन्ध लगाने वाली याचिका को ख़ारिज कर दिया है।
जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस ए एस ओका की पीठ ने याचिका को वापस लिए जाने के कारण इसे ख़ारिज कर दिया है।
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता का कहना था कि याचिका अब निष्फल हो गई है क्यूंकि फिल्म पहले ही रिलीज़ हो चुकी है।
ग़ौरतलब है कि पिछली सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने फिल्म के रिलीज़ होने से पहले शीध्र सुनवाई की मांग की थी लेकिन कोर्ट ने शीध्र सुनवाई से इंकार कर दिया था।
पूर्व में श्री चित्रगुप्त वेलफेयर ट्रस्ट की ओर से कोर्ट में याचिका दायर कर फिल्म से जुड़े पोस्टर्स और ट्रेलर को यूट्यूब और अन्य इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म्स से हटाने की मांग की गयी थी।
याचिका में फिल्म को थियेटर और ओ टी टी प्लेटफॉर्म्स पर रिलीज़ करने पर भी प्रतिबन्ध लगाने की मांग की गई थी।
याचिका में आरोप लगाया गया था कि फिल्म की रिलीज़ संविधान के अनुच्छेद 14, 25, और सिनेमाटोग्राफ एक्ट,1952 की धारा 5B का उल्लंघन है।
याचिकाकर्ता का कहना था कि फिल्म के ट्रेलर और पोस्टर के माध्यम से भगवान चित्रगुप्त के खिलाफ देश और दुनिया में गलत और अपमानजनक संदेश फैलाया जा रहा है।
केस टाइटल : श्री चित्रगुप्त वेलफेयर ट्रस्ट बनाम vs केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड(CBFC) और अन्य – WP(C) No. 877/2022
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