मोरबी ब्रिज घटना: एक असाधारण त्रासदी, गुजरात हाईकोर्ट जांच की निगरानी करे: सुप्रीम कोर्ट
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- November 21, 2022
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सुप्रीम कोर्ट ने आज गुजरात के मोरबी पुल घटना पर याचिका की सुनवाई करते हुए इस घटना को एक असाधारण त्रासदी कहा है।
चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस हिमा कोहली की पीठ अधिवक्ता विशाल तिवारी और चावड़ा दिलीप भाई की याचिका पर सुनवाई कर रही थी।
शीर्ष न्यायालय ने गुजरात हाई कोर्ट से मामले में स्वतः संज्ञान लेकर आवधिक आधार पर उचित जांच के सभी पहलुओं को सुनिश्चित करने के लिए कहा है। साथ ही जवाबदेही तय करने और पीड़ितों के पर्याप्त नुकसान के विधिवत समाधान के लिए कहा है।
शीर्ष न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं से गुजरात हाई कोर्ट जाने को कहा क्यूंकि हाईकोर्ट द्वारा मामले में स्वतः संज्ञान लेने के बाद वहां मामला पहले ही शुरू हो चूका है।
ग़ौरतलब है कि इस मामले में याचिकाकर्ताओं ने शीर्ष न्यायालय से घटना की स्वतंत्र जांच और नगर पालिका के अधिकारीयों के खिलाफ जवाबदेही तय करने के साथ घटना में मारे गए लोगों को उचित मुआवज़े की मांग की थी।
सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाओं का निस्तारण करते हुए माना कि याचियों द्वारा उठाये गए पहलुओं पर हाईकोर्ट को ज़रूर विचार करना चाहिए।
पीठ ने माना कि हाई कोर्ट इस मामले के विभिन्न पहलुओं की निगरानी कर रहा है और कई मामलो में नगर पालिका और राज्य के अधिकारीयों की आवधिक प्रतिक्रियाओं की ज़रूरत होगी।
पीठ ने यह भी माना कि हाई कोर्ट निस्संदेह ऐसे नियामक तंत्र को सुनिश्चित करेगा ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।