सुप्रीम कोर्ट से नाविका कुमार को बड़ी राहत

सुप्रीम कोर्ट से नाविका कुमार को बड़ी राहत

आपत्तिजनक बयान सम्बंधित सभी एफ आई आर को एकत्र करने का दिया निर्देश 

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को टाइम्स नाउ की ऐंकर नाविका कुमार द्वारा दायर की गयी अपील को मान लिया जिसमे उन्होंने कोर्ट से यह मांग की थी कि उनके विरुद्ध दायर कि गयी सभी एफ आई आर को एकत्र कर दिया जाए।

उनके विरुद्ध यह  सभी एफ आई आर उस समय दायर कि गयी थीं जब वह टाइम्स नाउ पर एक डिबेट कि मध्यस्था कर रही थीं जिसमे पैग़म्बर मुहम्मद पर एक पेनलिस्ट द्वारा आपत्तिजनक बयान दिया गया था।

शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने नाविका कुमार के विरुद्ध सभी एफ आई आर को इंटेलिजेंस फ्यूज़न एंड स्ट्रेटेजिक ऑपरेशन्स (IFSO ) द्वारा एकत्र और रजिस्टर करने का निर्देश दिया।

Related post

सुप्रीम कोर्ट ने नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू से कराए जाने की मांग करने वाली याचिका को किया ख़ारिज

सुप्रीम कोर्ट ने नए संसद भवन…

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को नवनिर्मित…
जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और सीनियर एडवोकेट केवी विश्वनाथन सुप्रीम कोर्ट में नए जजों के रूप में नियुक्त, केंद्र ने दी मंज़ूरी

जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और सीनियर…

केंद्र सरकार ने गुरूवार को जस्टिस…
विधेय अपराध में आरोप पत्र दाखिल हो जाना मनी लॉन्ड्रिंग केस में आरोपी की ज़मानत का आधार नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया तेलंगाना हाईकोर्ट का आदेश

विधेय अपराध में आरोप पत्र दाखिल…

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में…
व्हाट्सएप्प केस: डाटा प्रटेक्शन बिल तैयार, संसद के मानसून सत्र में होगा पेश, अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया

व्हाट्सएप्प केस: डाटा प्रटेक्शन बिल तैयार,…

मंगलवाल को अटॉर्नी जनरल एन वेंकटरमणी…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *