इलाहबाद हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ सोशल मीडिया पर अपमानजनक वीडियो पोस्ट करने के आरोपी को दी अंतरिम सुरक्षा
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- June 21, 2023
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इलाहबाद हाई कोर्ट ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोपी को अंतरिम सुरक्षा दिए जाने का आदेश दिया है।
जस्टिस अंजनी कुमार मिश्रा और जस्टिस नंद प्रभा शुक्ला की खंडपीठ इस मामले में आरोपी की याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमे याची ने अपने खिलाफ आईपीसी की धारा 504 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (Information Technology Act) की धारा 66 के तहत दर्ज मुक़दमे को रद्द किये जाने की मांग की थी।
कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि “प्रथम दृष्टया, याची से जुड़े शब्द आईपीसी की धारा 504 के दायरे में नहीं आते हैं। और, इसलिए, इस मामले पर विचार करने की आवश्यकता है।”
कोर्ट ने याची को अंतरिम सुरक्षा देते हुए इस मामले में गिरफ़्तारी पर रोक लगा दी। कोर्ट ने कहा कि यह सुरक्षा उसे मामले की अगली सुनवाई या आरोप पत्र दायर होने तक जो भी पहले हो प्राप्त रहेगी।
कोर्ट ने याची को भी जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया जिसमे विफल रहने पर वह इस अंतरिम सुरक्षा का हक़दार नहीं होगा।
ग़ौरतलब है कि याची ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कथित तौर पर एक वायरस बताया था जिसे तत्काल मारक की आवश्यकता होती है। जिसके बाद उसके खिलाफ प्रयागराज के करेली पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा 504 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (Information Technology Act) की धारा 66 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।
कोर्ट के समक्ष याची के वकील ने प्रस्तुति में कहा था कि आरोपी के शब्दों को किसी भी तरह से अपमानजनक, अशोभनीय या ऐसा नहीं कहा जा सकता जो आईपीसी की धारा 504 के दायरे में आता हो।
केस टाइटल : मो. फरहान बनाम स्टेट ऑफ़ यूपी व 3 अन्य (Criminal Misc. Writ Petition No. – 5740 of 2023)
आदेश यहाँ पढ़ें –