उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हिन्दू महिला को पिरान कलियर की दरगाह में प्रार्थना करने की दी अनुमति, पुलिस को सुरक्षा देने का दिया निर्देश

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हिन्दू महिला को पिरान कलियर की दरगाह में प्रार्थना करने की दी अनुमति, पुलिस को सुरक्षा देने का दिया निर्देश

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  • May 13, 2023
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उत्तराखंड हाईकोर्ट ने गुरूवार को एक हिन्दू महिला को हरिद्वार के पिरान कलियर की दरगाह में प्रार्थना करने की अनुमति दी है।

महिला ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दरगाह में प्राथना करने की अनुमति मांगी थी।

जस्टिस मनोज कुमार तिवारी और जस्टिस पंकज पुरोहित की पीठ ने पुलिस को महिला को सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश दिया है।

कोर्ट ने महिला को प्रार्थना करने से पूर्व क्षेत्र के एसएचओ के पास सुरक्षा के लिए पत्र लिखने को कहा है।

इस मामले की अगली सुनवाई 22 को होगी।

क्या है मामला ?

हरिद्वार के सिडकुल में एक प्राइवेट कंपनी में काम करने वाली मध्यप्रदेश के नीमच की एक 22 साल की अविवाहित हिन्दू महिला अपनी ही कंपनी में काम करने वाले सहकर्मी फरमान के साथ दरगाह में प्रार्थना करना चाहती थी।

महिला ने याचिका दायर कर कोर्ट से इसकी अनुमति मांगी थी। महिला ने कुछ धार्मिक समूहों की धमकियों के कारण कोर्ट से सुरक्षा मांगी थी। महिला का आरोप था कि वह जब भी दरगाह जाती उसे विरोध का सामना करना पड़ता है।

पीठ ने महिला से जब पूछा कि हिन्दू होने के बावजूद भी वह पिरान कलियर की दरगाह में क्यों प्रार्थना करना चाहती है तो उसका कहना था वह पिरान कलियर से प्रभावित है और उसकी वहां जाकर प्रार्थना करने की इच्छा है लेकिन उसे इसकी अनुमति नहीं मिली।

महिला ने कोर्ट को बताया कि वह अविवाहित है और अपना धर्म नहीं बदलना चाहती है। इसी के साथ उसने अपने को हिन्दू धर्म का अनुयायी बताया और पिरान कलियर की दरगाह में बिना किसी डर, दबाव और लालच के प्रार्थना करने की इच्छा जताई थी।

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