महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न का मामला : एफआईआर से पहले प्रारंभिक जांच ज़रूरी: सॉलिसिटर जनरल
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- April 26, 2023
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सुप्रीम कोर्ट ने महिला पहलवानों द्वारा भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह पर लगाए गए यौन उत्पीणन के आरोपों पर एफआईआर दर्ज न किये जाने के मामले में बुधवार को सुनवाई करते हुए कहा कि मामले से संबंधित आवश्यक जानकारियां शुक्रवार तक कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत की जाए।
चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस एस रविंद्र भट और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की पीठ के समक्ष इस मामले की सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि महिला पहलवानों द्वारा कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों पर ऍफ़आईआर दर्ज करने से पहले प्रारंभिक जांच करना आवश्यक है।
इस मामले में महिला पहलवानों ने याचिका दायर कर ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की थी।
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अपनी प्रस्तुति में कहा कि कोर्ट के आदेश पर एफ आई आर तो दर्ज हो सकती है लेकिन पहले इस मामले में प्रारंभिक जांच आवश्यक है।
ग़ौरतलब है कि मंगलवार को जब चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ के समक्ष इस मामले को रखा गया था तो उनका कहना था कि आरोप बहुत गंभीर है और इस मामले में कोर्ट द्वारा संज्ञान लिया जाना ज़रूरी है।
अब इस मामले की सुनवाई शुक्रवार 28 अप्रैल को निर्धारित की गई है।