बार कॉउंसिल ऑफ़ दिल्ली अपने सभी अधिवक्ताओं को जारी करेगा नए पहचान पत्र
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- April 13, 2023
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बार कॉउंसिल ऑफ़ दिल्ली (BCD) ने अपने सभी पंजीकृत अधिवक्ताओं के पहचान पत्रों को नए सिरे से बनाने का निर्णय लिया है।
इस का निर्णय कॉउंसिल ने 6 अप्रैल को अपनी एक मीटिंग में लिया है।
कॉउंसिल की ओर से जारी एक सर्कुलर के अनुसार स्थायी पहचान पत्र 10 वर्ष के लिए वैध होगा जबकि अस्थायी पहचान पत्र 2 वर्ष के लिए वैध होगा।
सर्कुलर के अनुसार सभी अधिवक्ताओ को नए सिरे से आवेदन करने के लिए एक माह का समय दिया जाएगा। इस अवधी में पहचान पत्र का कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।
सभी अधिवक्ता आधार की सत्यापित प्रति, एनरोलमेंट प्रमाण पत्र की प्रति (जहां लागू हो), अभ्यास के प्रमाण पत्र के साथ नए सिरे से आवेदन करेंगे।
सर्कुलर यहाँ पढ़ें :-