नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सजा
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- October 3, 2022
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अमरोहा:
अमरोहा में निचली अदालत ने 19 दिन में मामले की सुनवाई पूरी कर अपहरण और बलात्कार के आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई।
एक किशोरी के अपहरण और बलात्कार के आरोपी 24 वर्षीय युवक की गिरफ़्तारी के चार महीने बाद अमरोहा की निचली अदालत ने उसे 20 साल के कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने मुक़दमे की सुनवाई 19 दिन में पूरी कर ली।
अभियोजन पक्ष के अनुसार एक 15 वर्षीया नवीं क्लास की स्टूडेंट इस साल 21 मई की सुबह को अपने घर से लापता हो गयी थी। उसके तीन दिन के बाद लड़की के घर वालों ने 24 वर्षीय युवक के खिलाफ एफ आई आर दर्ज कराई थी जिसके साथ लड़की के संपर्क में होने का उन्हें पता चला था।
एक जून को लड़की ने अपने पड़ोसी को फ़ोन पर अपने दिल्ली में होने कि सूचना दी थी। लड़की को दिल्ली में एक घर से बरामद किया गया था और उसे वापस अमरोहा लाए जाने के बाद पुलिस ने उसका मेडिकल परीक्षण कराया था। मजिस्ट्रेट के सामने भी उसका बयान दर्ज किया गया था।
लड़की के बयान के आधार पर पुलिस ने युवक के विरुद्ध बलात्कार और अन्य आरोपों को जोड़ा था। पुलिस ने जुलाई में चार्जशीट दाखिल की थी। मजिस्ट्रेट के सामने दिए गए बयान में लड़की ने आदित्य वर्मा नामक युवक द्वारा दिल्ली के एक घर में दुष्कर्म का आरोप लगाया था। 3 जून को पुलिस ने आदित्य वर्मा को गिरफ्तार कर लिया था।
अदालत ने 19 दिन में मामले कि सुनवाई पूरी कर युवक को 20 वर्ष के कारावास कि सजा सुनाई, साथ ही 40 हज़ार का जुर्माना भी लगाया।
अदालत ने कुल जुर्माने में से 30 हज़ार पीड़िता को देने का निर्देश दिया।