व्हाट्सएप्प केस: डाटा प्रटेक्शन बिल तैयार, संसद के मानसून सत्र में होगा पेश, अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया
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- April 11, 2023
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मंगलवाल को अटॉर्नी जनरल एन वेंकटरमणी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया की डाटा प्रोटेक्शन बिल 23 जुलाई 2023 से शुरू होने वाले मानसून सत्र में पेश किया जाएगा।
सर्वोच्च न्यायलय में जस्टिस के एक जोसफ, जस्टिस अजय रस्तोगी, जस्टिस अनिरुद्ध बोस, जस्टिस हिरिकेश रॉय और जस्टिस रविकुमार की संवैधानिक पीठ व्हाट्सएप्प की नई गोपनीयता नीति को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी।
पीठ ने अटॉर्नी जनरल की प्रस्तुति पर ध्यान दिया जिसमे कहा गया है कि पेश होने वाले बिल में याचिकाकर्ताओं की सभी चिंताओं को ध्यान में रखा गया है।
याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान ने अटॉर्नी जनरल की प्रस्तुति का विरोध किया, उन्होंने तर्क दिया कि पीठ को अदालती कार्यवाही को विधायी प्रक्रिया से नहीं जोड़ना चाहिए क्योंकि यह एक जटिल प्रक्रिया है जिससे अत्यधिक देरी हो सकती है।
दीवान ने अपनी प्रस्तुति में कहा कि पूर्व में जब यह मामला पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए पहली बार आया था तो पीठ को बताया गया था कि यह बिल संसद के शीतकालीन सत्र में पेश किया जाएगा लेकिन ऐसा हुआ नहीं।
दीवान के तर्क को ख़ारिज करते हुए अटॉर्नी जनरल ने कहा कि “परामर्श प्रक्रिया एक सतत प्रक्रिया है इसलिए यह एक बहुत ही योग्य परामर्श प्रक्रिया से गुजरी है।”
ग़ौर तलब है कि जब सितम्बर 2022 में यह मामला सूचीबद्ध किया गया था तब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ को सूचित किया था कि संसद ने डाटा प्रोटेक्शन बिल को वापस ले लिया है और एक व्यापक बिल को लाये जाने पर काम चल रहा है। मेहता की प्रस्तुति पर पीठ ने सुनवाई को जनवरी 2023 तक स्थगित करदी थी।
जनवरी 2023 में जब पीठ ने मामले की सुनवाई की थी तब उसे सूचित किया गया था कि डाटा प्रोटेक्शन बिल 2023 के बजट सत्र में पेश किया जाएगा। व्हाट्सएप्प की ओर से उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने पीठ से बिल पेश होने के बाद मामले की सुनवाई का अनुरोध किया था।
केस टाइटल : कर्मण्य सिंह सरीन और अन्य विरूद्ध यूनियन ऑफ़ इंडिया और अन्य. एसएलपी (सी) 804/2017