सुप्रीम कोर्ट से नीतीश कुमार को बड़ी राहत, मुख्यमंत्री पद को चुनौती देने वाली वाली याचिका ख़ारिज
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- November 13, 2022
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सुप्रीम कोर्ट से हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बड़ी राहत मिली है।
शीर्ष न्यायालय ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पद से हटाने वाली याचिका को ख़ारिज कर दिया है।
शीर्ष न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर कर आरोप लगाया गया था कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नियुक्ति में संविधान के कई प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है।
जस्टिस एम आर शाह और जस्टिस एम एम सुंदरेश की पीठ चंदन कुमार नामक व्यक्ति की जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी।
याचिका में मांग की गयी थी कि चुनाव बाद जद (यु) और राष्ट्रीय जनता दल के साथ गठबंधन को मतदाताओं के साथ धोखा घोषित किया जाए।
याची की मांग थी कि संसद को चुनाव पूर्व गठबंधन में दलबदल की समस्या से निपटने के लिए संविधान की 10वीं अनुसूची में संशोधन करने के लिए निर्देश दिया जाए ताकि चुनाव पूर्व गठबंधन पैसों और सत्ता की लालच में न बिखरे।
पीठ ने माना कि दल बदल विरोधी कानून और 10वीं अनुसूची के तहत कुछ शर्तों के साथ चुनाव बाद गठबंधन की अनुमति दी गई है।
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