सुप्रीम कोर्ट ने लगाई इलाहबाद हाईकोर्ट के आदेश पर रोक,2 आईएएस अधिकारीयों को न्यायिक हिरासत से तुरंत रिहा करने का दिया आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने लगाई इलाहबाद हाईकोर्ट के आदेश पर रोक,2 आईएएस अधिकारीयों को न्यायिक हिरासत से तुरंत रिहा करने का दिया आदेश

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  • April 20, 2023
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सुप्रीम कोर्ट ने इलाहबाद हाईकोर्ट द्वारा कल दिए गए उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसके तहत उत्तरप्रदेश सरकार के वित्त विभाग के सचिव और विशेष सचिव को कोर्ट की अवमानना के मामले मे हिरासत मे ले लिया गया था।

चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की पीठ ने इन अधिकारीयों द्वारा हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ और अपनी तत्काल रिहाई की मांग वाली दायर याचिका पर नोटिस जारी किया है।

इस मामले मे शाहिद मंज़र अब्बास रिज़वी, वित्त सचिव और सरयू प्रसाद मिश्रा, विशेष सचिव (वित्त) को इलाहबाद हाईकोर्ट द्वारा 4 अप्रैल को दिए गए एक आदेश का पालन करने मे विफल रहने के बाद कोर्ट की अवमानना का ज़िम्मेदार ठहराया गया था।

कोर्ट के आदेश के अनुसार इन अधिकारीयों को सप्ताह भर के भीतर राज्य में सेवानिवृत्त हाईकोर्ट के न्यायाधीशों को सुविधाएं प्रदान करने वाले प्रस्तावित नियम को लागू करने का निर्देश दिया गया था।

जस्टिस सुनीत कुमार और जस्टिस राजेंद्र कुमार की खंडपीठ ने कल इन दोनों अधिकारीयों को कोर्ट की अवमानना के लिए हिरासत मे लिए जाने और आज इन्हे आरोप निर्धारण के लिए कोर्ट मे पेश करने का आदेश दिया था।

हाईकोर्ट ने सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की संघ और एक अन्य याचिकाकर्ता द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए निर्देश पारित किया था।

कोर्ट ने 4 अप्रैल को हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त जजों के लिए सुविधाओं के विस्तार के लिए प्रस्तावित नियम को लागू करने का राज्य सरकार को निर्देश दिया था।

18 अप्रैल को राज्य सरकार की ओर से दाखिल हलफनामे के माध्यम से हाईकोर्ट को बताया गया कि 4 अप्रैल के आदेश को लागु नहीं किया गया था।

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