बार संघों द्वारा हड़ताल का मामला : सुप्रीम कोर्ट का सभी हाईकोर्ट मे शिकायत निवारण समितियों के गठन का निर्देश
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- April 20, 2023
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सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को वकीलों के लिए अपनी शिकायतों को रखने के लिए हाईकोर्ट स्तर पर शिकायत निवारण समितियों के गठन का निर्देश दिया।
सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस एमआर शाह और अहसानुद्दीन अमानुल्ला की पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि बार संघों द्वारा की गई हड़तालों के परिणामस्वरूप बार-बार न्यायिक कार्य बाधित होता है। पीठ ने कहा कि यदि बार के किसी सदस्य की कोई वास्तविक शिकायत है तो उसके पास एक ऐसा मंच होना चाहिए जहां वह अपनी बात रख सकें।
पीठ ने हाईकोर्ट स्तर पर तीन सदस्यी शिकायत निवारण समितियों के गठन का निर्देश दिया, जिसमें संबंधित हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस और दो सीनियर जजेज़ शामिल होंगे, जिनमें से एक बार से और दूसरा सेवा से होगा।
पीठ ने यह आदेश उत्तराखंड के तीन जिला बार संघों द्वारा प्रत्येक शनिवार को हड़ताल और अदालतों के बहिष्कार से संबंधित एक मामले की सुनवाई के दौरान दिया है।
ग़ौरतलब है कि यह प्रथा उत्तराखंड के तीन ज़िलों देहरादून, हरिद्वार और उधम सिंह नगर की बार संघों में 35 वर्षों से चली आ रही है।