सुप्रीम कोर्ट मे राहुल गाँधी को दोषी ठहराने वाले जज समेत 67 अन्य जजों की पदोन्नति के खिलाफ याचिका, 8 मई को सुनवाई
- Hindi
- May 5, 2023
- No Comment
- 1071
सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कांग्रेस नेता राहुल गाँधी को आपराधिक मानहानि के मामले में दोषी ठहराने वाले जज हरीश हसमुखभाई वर्मा समेत 68 न्यायिक अधिकारीयों की पदोन्नति को चुनौती दी गई है।
सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस एमआर शाह की अगुवाई वाली पीठ इस मामले में 8 मई को सुनवाई करेगी।
सुप्रीम कोर्ट में सीनियर सिविल जज कैडर के दो न्यायिक अधिकारीयों रविकुमार मेहता व सचिन प्रतापया मेहता ने याचिका दायर कर गुजरात हाई कोर्ट द्वारा 10 मार्च को जारी की गई पदोन्नति की सूची और राज्य सरकार द्वारा इनकी नियुक्तियों के संबंध में जारी अधिसूचना को रद्द करने की मांग की है।
याचिका में न्यायिक अधिकारीयों की नियुक्ति के लिए योग्यता और वरिष्ठता की एक नई सूची गुजरात हाई कोर्ट द्वारा जारी किये जाने की मांग की गई है।
ख़बरों के अनुसार इन 68 जजों की पदोन्नति 65 प्रतिशत कोटा सिस्टम के आधार पर की गई थी।
सुप्रीम कोर्ट के समक्ष याचिकाकर्ताओं ने अपनी प्रस्तुति में कहा है कि कई चयनित उम्मीदवारों की तुलना मे अधिक अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को योग्यता-सह-वरिष्ठता के सिंद्धात को दरकिनार कर वरिष्ठता-सह- योग्यता वाले उम्मीदवारों को चयनित किया जा रहा है।
28 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने विचाराधीन मामले पर 18 अप्रैल को जजों के स्थांतरण से संबंधित हाई कोर्ट द्वारा अधिसूचना जारी किये जाने पर असंतोष वियक्त किया था। अधिसूचना के अनुसार वर्मा को अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के रूप में राजकोट जिला अदालत में स्थानांतरित किया गया था।
सुप्रीम ने इसे प्रथम दृष्टया कोर्ट की प्रक्रिया को पार करने वाला क़दम बताते हुए राज्य के सचिव से स्पष्टीकरण माँगा था।
सुप्रीम कोर्ट ने विशेष रूप से हाई कोर्ट से संबंधित पद पर पदोन्नति का ‘आधार वरिष्ठता -सह-योग्यता या योग्यता-सह-वरिष्ठता’ पर जवाब माँगा था।