पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव: ‘चुनाव हिंसा का लाइसेंस नहीं’, अर्धसैनिक बलों के तैनाती पर रोक लगाए जाने से सुप्रीम कोर्ट ने किया इंकार

पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव: ‘चुनाव हिंसा का लाइसेंस नहीं’, अर्धसैनिक बलों के तैनाती पर रोक लगाए जाने से सुप्रीम कोर्ट ने किया इंकार

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  • June 20, 2023
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सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कलकत्ता हाईकोर्ट के उस आदेश में हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया जिस मे राज्य चुनाव आयोग को आगामी पंचायत चुनावों में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की तैनाती का निर्देश दिया गया था।

जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस मनोज मिश्रा की अवकाशकालीन पीठ ने इस मामले में पश्चिम बंगाल सरकार और राज्य चुनाव आयोग की ओर से आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि हाई कोर्ट का आदेश राज्य में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए था।

पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि चुनाव हिंसा का लाइसेंस नहीं हो सकता और हाई कोर्ट पूर्व में ऐसी हिंसाओं को देख चुका है।

कोर्ट ने यह कहते हुए कि हाई कोर्ट के आदेश में किसी तरह के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है इस मामले में दायर राज्य सरकार और चुनाव आयोग की याचिकाओं को ख़ारिज कर दिया।

ग़ौरतलब है कि कलकत्ता हाई कोर्ट ने 13 जून को अपने आदेश में राज्य चुनाव आयोग को आगामी पंचायत चुनावों के दौरान अर्धसैनिक बलों की तैनाती किये जाने का निर्देश दिया था लेकिन चुनाव आयोग की ओर से निर्देश के पालन में सुस्ती दिखाए जाने के बाद कोर्ट ने 15 जून को सख्ती के साथ 48 घंटे के भीतर निर्देश को लागु करने के लिए कहा था।

इन दोनों आदेशों के के खिलाफ राज्य सरकार और चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था।

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