परीक्षा पास नहीं की तो YouTube को दोषी ठहरा दिया, याचिका दायर कर माँगा 75 लाख मुआवज़ा, सुप्रीम कोर्ट ने उल्टा याची पर ही लगा दिया जुर्माना
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- December 9, 2022
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सुप्रीम कोर्ट ने आज परीक्षा में असफल होने पर यूट्यूब को दोषी ठहराने और 75 लाख का मुआवज़ा मांगने वाले याची को कड़ी फटकार लगाई।
जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस अभय एस ओका की खंडपीठ मामले से जुड़ी याचिका की सुनवाई कर रही थी।
याचिका में परीक्षा में असफल होने पर यूट्यूब को दोषी ठहराया था और यूट्यूब से 75 लाख रूपये के मुआवज़े की मांग की थी।
कोर्ट ने याचिका को ख़ारिज करते हुए कहा कि यह याचिका केवल कोर्ट का समय नष्ट करने के उद्देश्य से दायर की गई है।
कोर्ट ने याची को कड़ी फटकार लगाते हुए उस पर 25 हज़ार का जुर्माना भी लगाया है।
क्या है मामला?
इस मामले में याची का दावा था कि वह मध्यप्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहा था। उसने यूट्यूब का सब्सक्रिप्शन लिया था। याची का आरोप था कि परीक्षा की तैयारी के दौरान यूट्यूब पर अश्लील विज्ञापन देख कर उसका ध्यान भटक गया था जिसके कारण वह परीक्षा में पास नहीं हो पाया था।
याचिका दायर कर याची ने यूट्यूब को परीक्षा में अपनी असफलता का दोषी ठहराया था और यूट्यूब से 75 लाख रूपये का मुआवज़ा माँगा था।
पीठ ने जब याची का तर्क सुना तो उसे कड़ी फटकार लगाई और कहा कि अगर आपको विज्ञापन पसंद नहीं तो उसे न देखें।
पीठ ने कहा कि यह याचिका संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर की गई सबसे अतिदुष्ट याचिकाओं में से एक है।
कोर्ट ने याचिका को ख़ारिज करते हुए पहले तो याची पर 1 लाख रूपये का जुर्माना लगाया था लेकिन याची ने अपनी बेरोज़गारी का हवाला देते हुए कोर्ट से जुर्माना न लगाने का आग्रह किया था।
जस्टिस कौल ने कहा कि “आप को लगता है कि पब्लिसिटी के लिए जब चाहे इधर आ सकते हो, कॉस्ट काम कर दूंगा लेकिन माफ़ नहीं करूँगा।” इसके बाद कोर्ट ने जुर्माने की रक़म को कम करके 25 हज़ार कर दिया।