आनंद मोहन की समय पूर्व रिहाई का मामला : सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को जारी किया नोटिस
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- May 8, 2023
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सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बिहार के पूर्व सांसद आनंद मोहन की समय पूर्व रिहाई को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई करते हुए बिहार सरकार को नोटिस जारी किया है।
जस्टिस सूर्य कांत और जस्टिस जेके माहेश्वरी की पीठ ने मामले में दायर याचिका की सुनवाई करते हुए नोटिस जारी किया।
याचिका में बिहार जेल कानून में बदलाव को चुनौती दी गई है, जिसमें बिहार के पूर्व सांसद और गैंगस्टर से नेता बने आनंद मोहन को जेल से जल्दी रिहा करने की अनुमति दी गई थी।
यह याचिका 1994 में गोपाल गंज के जिलाअधिकारी कृष्णैया की हत्या के मामले में दोषी आजीवन कारावास की सजा पाए पूर्व सांसद आनंद मोहन की बिहार सरकार द्वारा समय पूर्व रिहाई के खिलाफ कृष्णैया की पत्नी उमा कृष्णैया ने दायर की है।
10 अप्रैल को, राज्य सरकार ने गंभीर अपराधों के लिए आजीवन कारावास की सजा काट रहे कैदियों को 14 साल की सेवा के बाद माफ़ी का अनुरोध करने की अनुमति देने के लिए बिहार जेल नियमावली में संशोधन किया था।
संशोधन ने उन लोगों के लिए भी माफ़ी के आवेदन का रास्ता आसान कर दिया था जिन्हे ऑन ड्यूटी पब्लिक सर्वेंट की हत्या का दोषी ठहराया गया है।