सीबीआई ने 1984 सिख विरोधी दंगों में जगदीश टाइटलर के खिलाफ आरोप पत्र किया दाखिल

सीबीआई ने 1984 सिख विरोधी दंगों में जगदीश टाइटलर के खिलाफ आरोप पत्र किया दाखिल

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  • May 20, 2023
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केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने शनिवार को कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर के खिलाफ 1984 के सिख विरोधी दंगों के मामले में एक नया आरोप पत्र दायर किया है।

टाइटलर पर 1 नवंबर, 1984 को दिल्ली के पुल बंगश इलाके में जमा हुई भीड़ को उकसाने और भड़काने का आरोप है जिसके बाद तीन सिखों की हत्या कर दी गई थी।

राउज एवेन्यू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के समक्ष आरोप पत्र दायर कर सीबीआई ने कहा कि उसने 22 नवंबर, 2005 को पुल बंगश की हिंसक घटना को लेकर तत्काल मामला दर्ज किया था।

इस घटना में आजाद मार्केट स्थिति गुरुद्वारा पुल बंगश को जला दिया गया था और बाड़ा हिंदू राव के आसपास की दुकानों में आगजनी व लूटपाट सहित तीन सिखों की हत्या कर दी गई थी।

सीबीआई ने टाइटलर के खिलाफ आईपीसी की धाराओं के तहत हत्या व दंगा भड़काने का आरोप लगाया है।

कोर्ट टाइटलर के खिलाफ दायर आरोप पत्र पर 2 जून को विचार करेगी।

ग़ौरतलब है कि 31 अक्टूबर 1984 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की उनके अंगरक्षकों द्वारा हत्या कर दिए जाने के बाद दिल्ली में भड़के हिंसक दंगों में कम से कम 3000 हज़ार लोग मारे गए थे जिनमे अधिक्तर लोग सिख समुदाय से थे।

भारत सरकार ने 1984 के सिख विरोधी दंगे की जांच के लिए साल 2000 में जस्टिस नानावती आयोग का गठन किया था। आयोग की रिपोर्ट के आधार पर गृह मंत्रालय ने सीबीआई को टाइटलर व अन्य लोगों के खिलाफ जांच करने का निर्देश दिया था।

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