पोक्सो अधिनियम : बच्ची के साथ दुष्कर्म के आरोपी 17 साल के नाबालिग को 20 साल की कारावास
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- May 24, 2023
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एक स्पेशल सेशन जज ने आँध्रप्रदेश के अनकापल्ली ज़िले में एक 7 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के आरोपी एक 17 साल के किशोर को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी पर 5 हज़ार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
कोर्ट ने सरकार से पीड़िता को एक महीने के भीतर एक लाख रुपए मुआवज़ा देने का भी आदेश दिया है।
इस मामले में पीड़िता सेकंड ग्रेड की स्टूडेंट थी जिसके माता पिता मज़दूरी करते थे। 8 और 9 मई 2022 को आरोपी ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया था।
8 मई को जब पीड़िता अपने घर के सामने खेल रही थी उसी समय उसके घर के सामने रहने वाला आरोपी पीड़िता को अपने घर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया फिर दूसरे दिन जब पीड़िता के माता पिता घर पर नहीं थे तो आरोपी उसे पास के एक खेत पर ले गया जहाँ उसने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया था।
11 मई 2022 को पीड़िता की मां ने आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराइ थी जिसके आधार पर आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 और पोक्सो अधिनियम की धारा 6 सहित धारा 5 (1) (m) के तहत मामला दर्ज किया गया था।
आरोपी क्यूँकि नाबालिग था इस लिए उसे जुवेनाइल कोर्ट में पेश किया गया था लेकिन उसकी शारीरिक बनावट और मानसिक क्षमता के कारण उसे बालिग़ मान कर मामले को पोक्सो कोर्ट ट्रांसफर कर दिया गया था।
पोक्सो कोर्ट ने आरोपी को दोषी क़रार देते हुए उसे 18 वर्ष पुरे होने तक जुवेनाइल होम और उसके बाद सिविल जेल भेजने का आदेश दिया।