राहुल गाँधी के खिलाफ आपराधिक मानहानि के मामले में 16 मई तक कोई कठोर कार्रवाई नहीं: झारखण्ड हाईकोर्ट

राहुल गाँधी के खिलाफ आपराधिक मानहानि के मामले में 16 मई तक कोई कठोर कार्रवाई नहीं: झारखण्ड हाईकोर्ट

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  • May 13, 2023
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झारखण्ड हाईकोर्ट ने शुक्रवार कांग्रेस नेता राहुल गाँधी के खिलाफ एक आपराधिक मानहानि के मामले में कठोर कार्रवाई न किये जाने के आदेश को 16 मई तक बढ़ा देने का आदेश दिया है।

जस्टिस अम्बुजनाथ की एकल पीठ ने गाँधी के खिलाफ आपराधिक मानहानि के एक मामले की सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया है।

ग़ौरतलब है कि 2018 में गाँधी ने पार्टी के एक कार्यक्रम में भाजपा नेता अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी।

रांची की एक सिविल कोर्ट में भाजपा के एक कार्यकर्ता ने गाँधी के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज कराया था। गाँधी पर आरोप था कि उन्होंने 2018 में पार्टी के एक कार्क्रम में कहा था कि ” बीजेपी में ही एक हत्यारा पार्टी अध्यक्ष बन सकता है। कांग्रेस में यह संभव नहीं है।”

गाँधी का इशारा भाजपा नेता अमित शाह की तरफ था।

निचली अदालत द्वारा गाँधी को वारंट जारी होने के बाद यह मामला हाईकोर्ट चला गया था। हाईकोर्ट ने गाँधी को राहत देते हुए उनके खिलाफ चल रहे आपराधिक मानहानि के मामले में कठोर कार्रवाई न किये जाने का आदेश दिया था जो अभी तक जारी है।

अब कोर्ट ने इस आदेश को 16 मई तक बढ़ा देने का आदेश दिया है। 16 मई को ही इस मामले की अगली सुनवाई होगी।

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