ज्ञानवापी विश्वनाथ मामला : सुप्रीम कोर्ट ने शिवलिंग के साइंटिफिक सर्वे कराए जाने के इलाहबाद हाई कोर्ट के निर्देश पर फिलहाल लगाई रोक

ज्ञानवापी विश्वनाथ मामला : सुप्रीम कोर्ट ने शिवलिंग के साइंटिफिक सर्वे कराए जाने के इलाहबाद हाई कोर्ट के निर्देश पर फिलहाल लगाई रोक

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  • May 19, 2023
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सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को ज्ञानवापी मस्जिद मामले में कथित शिवलिंग के साइंटिफिक सर्वे कराए जाने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी है।

इस मामले में हिन्दू पक्षकार की अपील पर इलाहबाद हाईकोर्ट ने 12 मई को एएसआई की रिपोर्ट के गहन अध्यन के बाद शिवलिंग के साइंटिफिक सर्वे कराए जाने के का आदेश दिया था।

इलाहबाद हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ मुस्लिम पक्षकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी।

चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की पीठ ने इस मामले की सुनवाई करते हुए इलाहबाद हाईकोर्ट के आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी है जिसमे ज्ञानवापी परिसर में सर्वेक्षण के दौरान मिली वस्तु की साइंटिफिक जांच कराने का निर्देश दिया गया था ताकि यह पता लगाया जा सके कि वह वस्तु शिवलिंग है या फव्वारा।

सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्षकार का तर्क था कि मस्जिद की प्रबंधक समिति की वाराणसी कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली एक याचिका अभी कोर्ट के समक्ष विचाराधीन है ऐसे में कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग कराए जाने का कोर्ट ने आदेश दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने साइंटिफिक सर्वे पर फिलहाल रोक लगाते हुए केंद्र और राज्य सरकार से इस मामले में प्रतिक्रिया मांगी है।

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