पार्टी का नाम और सिंबल को फ्रीज़ करने का मामला: उद्धव ठाकरे की अपील पर दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश सुरक्षित
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- December 15, 2022
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दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की अपील पर अपने आदेश को सुरक्षित रखा है।
ठाकरे ने चुनाव आयोग द्वारा शिवसेना पार्टी के नाम और सिंबल को फ्रीज़ करने के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की थी जिसे कोर्ट की एकल पीठ ने ख़ारिज कर दिया था।
चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस सुब्रमनियम प्रसाद की खंडपीठ के समक्ष ठाकरे गुट का पक्ष रखते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने अपनी प्रस्तुति में कहा कि चुनाव बॉडी को दावे से संबंधित फैसले पर कैसे कार्यवाही करनी चाहिए इस पर टिपण्णी करते हुए एकल पीठ आदेश पारित नहीं कर सकती है।
ग़ौरतलब है कि चुनाव आयोग के समक्ष ठाकरे और शिंदे गुटों ने शिवसेना पार्टी के नाम और सिंबल को लेकर अपना अपना दावा पेश किया था लेकिन आयोग ने 8 अक्तूबर के अपने अंतरिम आदेश में अगले फैसले तक दोनों गुटों को पार्टी का नाम और सिंबल के उपयोग करने पर रोक लगा दी थी।
चुनाव आयोग के आदेश के खिलाफ ठाकरे गुट हाईकोर्ट पहुंचा था जहाँ 15 नवंबर को जस्टिस संजीव नरूला की एकल पीठ ने ठाकरे की अपील को ख़ारिज कर दिया था और चुनाव आयोग को इस मामले में शीध्र निर्णय लेने का निर्देश दिया था।
शिंदे गुट का पक्ष रखते हुए अधिवक्ता महेश जेठमलानी ने कहा कि कौन सा गुट असली गुट है और पार्टी के नाम और सिंबल का हक़दार है यह निर्णय के लिए बिलकुल स्पष्ट है।
पीठ ने इस मामले में अपने फैसले को सुरक्षित रखते हुए कहा कि हम उचित आदेश पारित करेंगे।