उमर खालिद को राहत नहीं, दिल्ली हाई कोर्ट ने ख़ारिज की ज़मानत याचिका

उमर खालिद को राहत नहीं, दिल्ली हाई कोर्ट ने ख़ारिज की ज़मानत याचिका

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  • October 18, 2022
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दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को जवाहरलाल नेहरू विश्विधालय के पूर्व छात्र उमर खालिद की ज़मानत की अर्ज़ी को ख़ारिज कर दिया है।
उमर खालिद फ़रवरी 2020 में दिल्ली दंगो से जुड़े मामले में आरोपी हैं।

सितम्बर 2020 में दिल्ली पुलिस ने उमर खालिद को ग़ैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (UAPA) के तहत गिरफ्तार किया था।

इस साल अप्रैल में खालिद ने निचली अदालत द्वारा अपनी ज़मानत की अर्ज़ी ख़ारिज किये जाने पर दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया था। खालिद ने अपील में तर्क दिया था कि दिल्ली के नार्थ ईस्ट में हुई हिंसा से उसका कोई संबंध नहीं है और न ही इस हिंसा के आरोपियों के साथ उसका कोई षड्यंत्रकारी संबंध है।

जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और जस्टिस रजनीश भटनागर की पीठ ने 9 सितम्बर को खालिद की अपील पर अपना फैसला सुरक्षित रखा था। पीठ ने अपील में योग्यता न पाए जाने पर ज़मानत की अर्ज़ी को आज ख़ारिज कर दिया है।

दिल्ली पुलिस ने खालिद की अपील का कोर्ट में विरोध किया था।

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