हटा दिया जाएगा दिल्ली के मायापुरी में 55 साल पुराना काली मंदिर, दिल्ली हाईकोर्ट का लोक निर्माण विभाग की अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई में दखल देने से इंकार
- Hindi
- May 16, 2023
- No Comment
- 1133
दिल्ली हाईकोर्ट ने मायापुरी क्षेत्र में 55 साल पुराने काली मंदिर को तोड़ने की कार्रवाई पर रोक लगाने से इंकार दिया है।
जस्टिस प्रतिभा सिंह की पीठ ने इस मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि तथ्यों से स्पष्ट है कि यह मंदिर सरकारी भूमि पर अतिक्रमण कर बनाया गया है। जिससे यातायात बाधित होता है।
पीठ ने मंदिर के पुजारी को मूर्तियां व अन्य धार्मिक वस्तुओं को मंदिर से हटाने का निर्देश दिया है।
इस मामले में मंदिर के पुजारी ने याचिका दायर कर लोक निर्माण विभाग के 25 अप्रैल को जारी नोटिस को रद्द करने की मांग की थी। जिसमे मंदिर को हटाने की कार्रवाई के लिए कहा गया था।
याचिकाकर्ता ने इस संबंध में धार्मिक समिति के आदेश को भी रद्द करने की मांग की थी।
ग़ौरतलब है कि धार्मिक समिति ने बैठक कर निर्णय लिया था कि मायापुरी चौक पर स्थिति काली मंदिर का निर्माण अनधिकृत है।
याचिकाकर्ता का कहना था कि सरकारी भूमि पर बने मंदिर से क्षेत्र की यातायात कभी प्रभावित नहीं हुई। यातायात की समस्या मंदिर के पीछे बने शॉपिंग क्षेत्र में वाहनों की पार्किंग के कारण होती है।
कोर्ट ने कहा कि रिकॉर्ड पर मौजूद तस्वीरों से स्पष्ट है कि मंदिर का निर्माण सरकारी भूमि पर अतिक्रमण कर बनाया गया है। जिस ने सड़क और फुटपाथ पर भी अतिक्रमण किया है।
कोर्ट ने कहा कि इस तरह के अतिक्रमण की अनुमति नहीं दी जा सकती है।
कोर्ट ने आदेश में कहा कि धार्मिक समिति के निर्देश के तहत 20 मई के बाद लोक निर्माण विभाग कभी भी अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है।