एन आई ए ने कहा कश्मीरी अलगाववादी नेता यासीन मलिक को दी जाए मौत की सजा, दिल्ली हाईकोर्ट मे दायर की अपील

एन आई ए ने कहा कश्मीरी अलगाववादी नेता यासीन मलिक को दी जाए मौत की सजा, दिल्ली हाईकोर्ट मे दायर की अपील

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  • May 26, 2023
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राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने कश्मीरी अलगाववादी नेता और जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ़्रंट (JKLF) प्रमुख यासीन मलिक को मृत्यु दंड दिए जाने की मांग को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया है।

एन आई ए ने दिल्ली हाईकोर्ट मे मालिक की सजा को मृत्यु दंड किये जाने के लिए अपील दायर की है।

दिल्ली हाईकोर्ट मे जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और जस्टिस तलवंत सिंह की खंडपीठ इस मामले की सुनवाई 29 मई को करेगी।

ग़ौरतलब है कि मलिक को पिछले साल मई मे एन आई ए की विशेष अदालत ने आतंकी फंडिंग के मामले मे दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।

एन आई ए की विशेष अदालत मे जस्टिस प्रवीण सिंह ने मलिक के अपराध को रेयरेस्ट ऑफ़ द रेयरेस्ट की श्रेणी मे न मानते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।

विशेष अदालत ने सजा सुनाते हुए मलिक के उस तर्क को ख़ारिज कर दिया था जिसमे उसने कहा था कि वह अहिंसा के गाँधीवादी सिद्धांत का पालन कर रहा था और शांतिपूर्वक अहिंसक आंदोलन का नेतृत्व कर रहा था।

जज ने कहा था कि दोषी गाँधीवादी होने का दावा नहीं कर सकता क्यूंकि गाँधी के सिद्धांतों मे हिंसा के लिए कोई जगह नहीं थी फिर उद्देश्य चाहे कितना ही बड़ा क्यों न हो।

जज ने विशेष रूप से कहा था कि ” चौरी चौरा की एक छोटी सी घटना के बाद महात्मा गाँधी ने खिलाफत का पूरा आंदोलन वापस ले लिया था। लेकिन दोषी ने घाटी मे बड़े पैमाने पर हिंसा होने के बावजूद न तो कभी हिंसा की निंदा की और न ही अपने विरोध प्रदर्शन के कैलेंडर को वापस लिया जिसके कारण हिंसा हुई थी। “

पिछले साल मार्च मे अदालत ने मलिक के खिलाफ आईपीसी की धाराओं 120B, 121 और 121A और गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (UAPA) की धाराओं 13, 15,17, 18, 20, 38 और 39 के तहत आरोप तय कर दोषी ठहराया था।

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