फिल्म आदिपुरुष : हिन्दू सेना ने की फिल्म आदिपुरुष के प्रदर्शन पर रोक लगाने की मांग, दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर

फिल्म आदिपुरुष : हिन्दू सेना ने की फिल्म आदिपुरुष के प्रदर्शन पर रोक लगाने की मांग, दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर

  • Hindi
  • June 17, 2023
  • No Comment
  • 983

रिलीज़ होने से पहले ही विवादों से घिरी प्रभास और कीर्ति सेनन स्टारर हिंदी फिल्म आदिपुरुष के सिनेमा घरों में रिलीज़ होते ही नया विवाद शुरू हो गया है।

दिल्ली हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर कर इसके प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है।

हिन्दू सेना की और से दायर याचिका में आरोप लगाया गया है कि फिल्म में रामायण की कहानी से छेड़ छाड़ की गई है और फिल्म में प्रयुक्त डायलॉग्स के स्तर भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले हैं।

याचिकाकर्ता का आरोप है फिल्म के कारण रामायण, श्री राम और संस्कृति का मज़ाक बनाया जा रहा है।

याचिका में कहा गया है कि महाऋषि बाल्मीकि की लिखी रामायण में धार्मिक चरित्रों का फिल्म में विपरीत चित्रण किया गया है।

याचिका के माध्यम से फिल्म आदिपुरुष में भगवन श्री राम, माता सीता, रावण और हनुमान से संबंधित कथित आपत्तिजनक दृश्यों पर रोक लगाने की मांग की गई है।

फिल्म में एक्टर सैफ अली खान को रावण की भूमिका में ग़लत ढंग से प्रस्तुत किये जाने का आरोप लगाया गया है। कहा गया है कि हिन्दू ब्रह्मण रावण से संबंधित दृश्यों की प्रस्तुति में तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है।

ग़ौरतलब है कि ओम राउत की फिल्म आदिपुरुष रामायण पर आधारित है जिसमे अभिनेता प्रभास, सैफ अली खान कृति सनोन और सनी सिंह मुख्य किरदार निभा रहे हैं। 500 करोड़ के बजट में बनी फिल्म रिलीज़ होने से पहले ही विवादों से जुड़ गई थी। हालांकि विवादों के बाद फिल्म मेकर्स ने कुछ बदलाव किये थे लेकिन फिल्म आलोचकों की मानें तो फिल्म उम्मीदों पर खरी नहीं उतरती वहीँ फिल्म के रिलीज़ हो जाने के बाद दर्शकों की ओर से भी फिल्म को मिली जुली प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं।

Related post

Delhi High Court Stays The Eviction/Demolition of Jhuggi Till Further Orders

Delhi High Court Stays The Eviction/Demolition…

Delhi High Court Stays The Eviction/Demolition…
Delhi High Court Directs Welfare Board To Pay Pension To The Construction Worker

Delhi High Court Directs Welfare Board…

Delhi High Court Directs Welfare Board…
आरोपी को सबक़ सिखाने के उद्देश्य से कारावास में लंबे समय तक नहीं रखा जा सकता : दिल्ली हाईकोर्ट

आरोपी को सबक़ सिखाने के उद्देश्य…

दिल्ली हाई कोर्ट ने एक लड़की…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *