‘रामनवमी हिंसा पूर्व नियोजित’: कोलकाता हाईकोर्ट ने शुभेंदु अधिकारी  की याचिका पर आदेश रखा सुरक्षित

‘रामनवमी हिंसा पूर्व नियोजित’: कोलकाता हाईकोर्ट ने शुभेंदु अधिकारी की याचिका पर आदेश रखा सुरक्षित

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  • April 10, 2023
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कोलकाता हाईकोर्ट ने सोमवार को बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी द्वारा दायर की गई एक जनहित याचिका पर आदेश को सुरक्षित रखा है।

ग़ौर तलब है कि अधिकारी ने जनहित याचिका दायर कर रामनवमी के जुलूस के दौरान हुई हिंसक घटनाओं की जांच एनआईए / सीबीआई द्वारा कराए जाने की मांग की थी।

कार्यवाहक चीफ जस्टिस टीएस सिवगनमन और जस्टिस हिरण्मय भट्टाचार्य की पीठ ने एडवोकेट जनरल और अन्य याचिकाकर्ताओं के वकीलों द्वारा हाईकोर्ट के समक्ष रखी गई दलीलों को सुनने के बाद अपना आदेश सुरक्षित रख लिया।

आज कोर्ट के समक्ष एडवोकेट जनरल सौमेंद्र नाथ मुखर्जी ने इस मामले में एनआईए द्वारा जांच कराए जाने का विरोध किया। उन्होंने अपनी प्रस्तुति में कहा कि राज्य पुलिस मामले की पहले ही जांच कर रही है और ऐसे में एनआईए द्वारा जांच उसी स्थिति में कराई जा सकती है जब केंद्र सरकार के पास प्रयाप्त सुबूत और संतुष्टि हो कि यह मामला एनआईए द्वारा जांच कराए जाने के लिए उपयुक्त है।

इस पर कार्यवाहक चीफ जस्टिस टीएस सिवगनमन ने मौखिक टिपण्णी करते हुए कहा कि यह एक गंभीर मामला दिखाई पड़ता है क्यूंकि ख़बरों से प्रथम दृष्टया पता चलता है कि हिंसा पूर्व नियोजित थी इस लिए बेहतर होगा कि मामले की जांच एक केंद्रीय जांच एजेंसी से कराई जाए।
सभी पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने अपने आदेश को सुरक्षित रख लिया है।

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