कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय का सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेटरी जनरल को इंटरव्यू की रिपोर्ट और आधिकारिक अनुवाद प्रस्तुत करने का निर्देश
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- April 28, 2023
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एक टी वी चैनल को इंटरव्यू देने के बाद, स्कूल फॉर जॉब्स मामले में सुनवाई से अलग किये जाने के सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेटरी जनरल को इंटरव्यू की रिपोर्ट और आधिकारिक अनुवाद प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।
ग़ौरतलब है कि शुक्रवार को चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की पीठ ने टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी के खिलाफ स्कूल फॉर जॉब्स मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के किसी अन्य न्यायाधीश को स्थानांतरित करने का आदेश दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश अभिषेक बनर्जी की याचिका पर सुनवाई करते हुए पारित किया है। याचिका में कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी जिसमे बनर्जी के खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से जांच कराने के आदेश दिया गया था।
यह आदेश जस्टिस गंगोपाध्याय द्वारा न्यूज़ चैनल एबीपी आनंद को दिए गए एक इंटरव्यू के बाद पारित किया गया था। इंटरव्यू में जस्टिस गंगोपाध्याय ने बनर्जी के खिलाफ टिप्पणियां की थी जबकि वह मामले की सुनवाई कर रहे थे।
जस्टिस गंगोपाध्याय ने आज मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए उनके द्वारा दिए गए इंटरव्यू के आधिकारिक अंश को उनके समक्ष पेश करने का निर्देश दिया है।
जस्टिस गंगोपाध्याय ने कहा कि ” पारदर्शिता के लिए, मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के महासचिव को मेरे द्वारा मीडिया को दिए गए इंटरव्यू का आधिकारिक अनुवाद व रिपोर्ट और इस कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल के हलफनामे को आज मध्यरात्रि 12 बजे तक मरे समक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश देता हूँ। यह पारदर्शिता के लिए आवश्यक है। मैं अपने कक्ष में आधी रात 12:15 बजे तक उन दो सेटों को मूल रूप में प्राप्त करने के लिए प्रतीक्षा करूंगा, जिन्हें आज उच्चतम न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों के समक्ष रखा गया था।”
आदेश यहाँ पढ़ें :