सार्वजनिक स्थानों पर बलि के नाम पर पशु वध की अनुमति नहीं, बॉम्बे हाईकोर्ट ने प्रतिबंध पर रोक लगाने से किया इंकार

सार्वजनिक स्थानों पर बलि के नाम पर पशु वध की अनुमति नहीं, बॉम्बे हाईकोर्ट ने प्रतिबंध पर रोक लगाने से किया इंकार

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  • June 17, 2023
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बॉम्बे हाई कोर्ट ने गुरूवार को कोल्हापुर ज़िले के विशालगढ़ किले के संरक्षित क्षेत्र में अवैध पशु वध पर लगे प्रतिबंध को हटाने से इंकार कर दिया।

जस्टिस गौतम पटेल और जस्टिस नीला गोखले की खंडपीठ ने इस मामले में हजरत पीर मलिक रेहान मीरा साहेब दरगाह ट्रस्ट की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि बलि के नाम पर अनियमित पशु वध की अनुमति नहीं दी जा सकती।

ट्रस्ट की ओर से दायर याचिका में मुंबई के पुरातत्व व संग्रहालय उप निदेशक द्वारा इस साल 1 फरवरी को जारी निर्देश को चुनौती दी गई थी जिसमे बलि के नाम पशुओं के वध पर प्रतिबंध लगा दिया गया था।

ग़ौरतलब है कि पुरातत्व विभाग ने 1998 में हाई कोर्ट द्वारा दिए गए एक आदेश के सन्दर्भ में यह निर्देश जारी किया था जिसमे सार्वजनिक स्थानों पर बलि के नाम पर पशुओं के वध पर प्रतिबंध लगा दिया गया था।

ट्रस्ट की ओर से दायर याचिका में कहा गया था कि किले के संरक्षित क्षेत्र में जो बलि दी जाती है उसकी पूरी प्रक्रिया बंद दरवाज़े के अंदर एक निजी संपत्ति पर होती है जिस से आस पास के ग़रीबों लोगों को भोजन मिलता है।

याचिका में कहा गया था कि यह एक पुरानी प्रथा है जी सदियों से चली आ रही है।

कोर्ट ने याची के तर्क को ख़ारिज कर दिया और अनियमित पशु वध पर लगे प्रतिबंध पर रोक लगाने से इंकार कर दिया।

कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार को एक जवाबी हलफनामा दाखिल करने के निर्देश के साथ मामले की अगली सुनवाई 5 जुलाई के लिए सूचीबद्ध किया है।

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