समीर वानखेड़े आर्यन खान मामला : बॉम्बे हाई कोर्ट ने शर्तों के साथ वानखेड़े के अंतरिम संरक्षण को 8 जून तक बढ़ाए जाने का दिया आदेश
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- May 22, 2023
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बॉम्बे हाई कोर्ट ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो मुंबई के पूर्व ज़ोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े को रिश्वत के खिलाफ दर्ज मामले में दिए गए अंतरिम संरक्षण को 8 जून तक बढ़ा दिया है।
ग़ौरतलब है कि वानखेड़े पर बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख़ खान से रिश्वत मांगने का आरोप था जब साल 2021 में खान के पुत्र आर्यन को ड्रग्स मामले में गिरफ्तार किया गया था।
बॉम्बे हाई कोर्ट में जस्टिस अभय आहूजा और जस्टिस एमएम सथाये की पीठ ने वानखेड़े के अंतरिम संरक्षण को शर्तों के साथ बढ़ाए जाने का आदेश दिया है।
कोर्ट ने वानखेड़े को मीडिया से संवाद करने, इस मामले में जांच के अधीन किसी मुद्दे के तथ्य को व्हाट्सप्प (WhatsApp) या किसी अन्य माध्यम से प्रकाशित करने और सुबूतों के साथ छेड़ छाड़ करने से मना किया है।
ग़ौरतलब है कि सीबीआई ने वानखेड़े द्वारा अभिनेता शाहरुख़ खान के साथ टेक्स्ट संदेशों का खुलासा किये जाने पर आपत्ति जताई थी।
वानखेड़े ने याचिका में अभिनेता के साथ अपने टेक्स्ट संदेशों को खुलासा किया है साथ ही इसे मीडिया के साथ साझा किया है।
सीबीआई की ओर से सीनियर अधिवक्ता कुलदीप पाटिल का कहना था कि वानखेड़े जिन चैट्स का हवाला दे रहे हैं वह उस समय की हैं जब आरोपी (आर्यन खान) जेल में था ओर उसके पिता(शाहरुख़ खान) ने वानखेड़े को मैसेज किया था। आर्यन को बाद में क्लीन चिट मिल गई थी। एक पिता के अनुरोध को वानखेड़े चरित्र प्रमाण पत्र के रूप में मान रहे हैं।
पाटिल का तर्क था कि वानखेड़े को जांच अधिकारी के समक्ष पेश होना चाहिए था और इस मामले से संबंधित तथ्यों को मीडिया या किसी व्यक्ति के सामने नहीं ले जाना चाहिए था अगर वानखेड़े ने ऐसा किया होता तो गिरफ़्तारी की ज़रूरत न पड़ती।
वानखेड़े की ओर से पेश अधिवक्ता ने कोर्ट को आश्वासन दिया कि वानखेड़े ने कोई चैट प्रसारित नहीं की और मीडिया में जो कुछ भी था वह केवल याचिका के साथ संग्लन चैट था इसके सिवा कुछ नहीं।
कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात् वानखेड़े के अंतरिम संरक्षण के आदेश को 8 जून तक बढ़ाए जाने का आदेश दिया।