आर्यन खान ड्रग्स केस :दिल्ली हाई कोर्ट ने दी समीर वानखेड़े को अंतरिम राहत, वानखेड़े ने किया चौकाने वाला खुलासा
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- May 18, 2023
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दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को आर्यन खान ड्रग्स मामले में मुंबई नारकोटिक्स ब्यूरो के पूर्व जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े को बड़ी राहत दी है।
दिल्ली हाई कोर्ट ने आर्यन ड्रग्स मामले को लेकर उपजे विवाद में वानखेड़े के खिलाफ 22 मई तक किसी तरह की कार्रवाई पर रोक लगा दी है।
इस मामले में सीबीआई ने वानखेड़े को पूछताछ के लिए 18 मई को बुलाया था।
दिल्ली हाई कोर्ट में वानखेड़े ने याचिका दायर कर इस मामले में राहत मांगी थी।
हालांकि कोर्ट ने 22 मई तक वानखेड़े के खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई पर रोक तो लगा दी है लेकिन उन्हें बॉम्बे हाई कोर्ट जाने को कहा है।
ग़ौरतलब है कि वानखेड़े ने याचिका दायर कर कोर्ट के समक्ष चौकाने वाला खुलासा किया था।
याचिका में वानखेड़े और एनसीबी के वरिष्ठ अधिकारीयों के बीच हुई बात चीत का किच्चा चट्ठा सामने आया है। इसमें इस बात का खुलासा है कि एनसीबी के वरिष्ठ अधिकारी खुद चाहते थे कि आर्यन खान को अधिक समय तक एनसीबी की हिरासत में रखा जाए।
सीबीआई का आरोप है कि वानखेड़े ने आर्यन खान को कथित रूप से ड्रग्स मामले में न फसाने के लिए उनके परिवार से 25 करोड़ रूपये की रिश्वत मांगी थी।
सीबीआई ने वानखेड़े के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कई स्थानों पर छापे मारे थे और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी।
ग़ौरतलब है कि 3 अक्टूबर 2021 को एनसीबी ने आर्यन खान को गिरफ्तार किया था। आर्यन 25 दिन तक जेल में रहे थे। 28 अक्टूबर को बॉम्बे हाई कोर्ट ने उन्हें ज़मानत दी थी।
27 मई 2022 को एनसीबी ने आर्यन के खिलाफ सुबूत न पाकर उन्हें क्लीन चिट दे दी थी।