पति की ग़ैर मौजूदगी में बहु को ससुराल में रहने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता : इलाहबाद हाईकोर्ट

पति की ग़ैर मौजूदगी में बहु को ससुराल में रहने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता : इलाहबाद हाईकोर्ट

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  • May 29, 2023
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इलाहबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने एक पति की ग़ैर मौजूदगी में पत्नी को ससुराल में रहने के मामले में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है।

कोर्ट इस मामले में मोहम्मद हाशिम (ससुर) द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमे बहु को उसके पति की ग़ैर मौजूदगी में ससुराल में आकर रहने का आदेश देने की मांग की गई थी।

हाशिम ने याचिका में कहा था कि पिछले दो सालों से उसकी बहु को मायके वालों ने अपने पास बंधक बना कर रखा है।

याचिकाकर्ता का आरोप था कि उसका बेटा कुवैत में नौकरी करता है जबकि उसकी बहु को उसके माता पिता ने अपने घर पर बंधक बना कर रखा है।

याचिकाकर्ता ने कोर्ट से मांग की थी कि उसकी बहु को मायके वालों से आज़ाद करा ससुराल में आकर रहने का आदेश दिया जाए।

इलाहबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ में जस्टिस शमीम अहमद की एकल पीठ हाशिम की याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि पति की ग़ैर मौजूदगी में ससुराल जन बहु को ससुराल में आकर रहने के लिए मजबूर नहीं कर सकते हैं।

कोर्ट ने कहा मुस्लिम कानून के तहत विवाह एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसके अनुसार एक पत्नी की रक्षा और उसकी ज़रूरतों को पूरा करने की सारी ज़िम्मेदारी पति की होती है।

कोर्ट ने कहा कि अगर पति की ग़ैर मौजूदगी में पत्नी मायके में अपने माता पिता के साथ रह रही है तो इसे बंधक बना कर रखना नहीं कहा जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि यह संभव है कि पत्नी अपने पति की अनुपस्थिति में ससुराल में नहीं रहना चाहती हो।

कोर्ट ने याचिका को यह कहते हुए ख़ारिज कर दिया कि ऐसे मामले में शिकायत करने का अधिकार केवल एक पति को है ससुर या उसके परिवार के किसी अन्य सदस्य को ऐसे मामले में शिकायत करने का अधिकार नहीं है।

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