गैंगस्टर संजीव जीवा हत्याकांड: इलाहबाद हाई कोर्ट का सी बी आई जांच से इंकार, एसआईटी पर जताया भरोसा
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- June 14, 2023
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इलाहबाद हाई कोर्ट ने मंगलवार को लखनऊ की कोर्ट में गैंगस्टर संजीव माहेश्वरी जीवा की हत्या की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) या इसी तरह की किसी एजेंसी से कराने का आदेश देने से इनकार कर दिया।
जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस जसप्रीत सिंह की पीठ ने इस मामले में दायर याचिका की सुनवाई करते हुए कहा कि इस घटना को हुए अभी 6 दिन हुए हैं और घटना के दिन ही इस मामले में एफ आई आर दर्ज कर उच्च स्तर के पुलिस अधिकारीयों की अगुवाई में मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच टीम का गठन कर दिया गया है।
कोर्ट ने राज्य सरकार की प्रस्तुति पर ध्यान दिया जिसमे कहा गया है कि विशेष जांच टीम (SIT) इस घटना की जांच सख्ती और सतर्कता से कर रही है। और इस घटना की उचित जांच के लिए टीम को सभी आवश्यक सामग्रियां प्रदान की गई हैं।
कोर्ट ने कहा कि जब इस मामले की जांच के लिए विशेष टीम का गठन कर दिया गया है तो ऐसा कोई उचित कारण नहीं दिखता कि घटना की जांच उचित और सही दिशा में आगे नहीं बढ़ेगी।
हालांकि कोर्ट ने याची को भविष्य में यदि इस मामले की जांच सही तरीके से नहीं की जाती तो कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत होने की स्वतंत्रता दी है।
इस मामले में मोती लाल यादव ने याचिका दायर कर गैंगस्टर संजीव माहेश्वरी की लखनऊ की कोर्ट परिसर में हुई हत्या की हाई कोर्ट के किसी मौजूदा या सेवानिवृत्त जज द्वारा जांच कराए जाने की मांग की थी। याचिका में इस घटना की जांच सीबीआई द्वारा कराए जाने के निर्देश दिए जाने की मांग भी की गई थी।
ग़ौरतलब है कि 7 जून को लखनऊ न्यायालय परिसर में गैंगस्टर संजीव माहेश्वरी जीवा की उस समय हत्या कर दी गई थी जब वह अपनी सुनवाई का इन्तिज़ार कर रहा था। जीवा भाजपा के पूर्व नेता ब्रह्म दत्त दिवेदी की हत्या का आरोपी था।
आदेश यहाँ पढ़ें –