इलाहाबाद हाईकोर्ट: महिला जज का पीछा करने और आपत्तिजनक मैसेज भेजने के आरोपी वकील को अवमानना का नोटिस
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- April 18, 2023
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इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हाल ही में एक वकील के खिलाफ कथित रूप से एक महिला न्यायिक अधिकारी का पीछा करने, आपत्तिजनक टिप्पणी करने, जातिसूचक गालियां देने और फेसबुक पर उसके साथ दुर्व्यवहार करने के लिए अवमानना का नोटिस जारी किया।
इस मामले में वकील अभय प्रताप ने महिला न्यायिक अधिकारी को उसके फेसबुक अकाउंट पर आपत्तिजनक, परेशान करने वाले और अभद्र संदेश भेजे थे।
ग़ौरतलब है कि महिला न्यायिक अधिकारी ने अवमानना करने वाले वकील को जब सोशल मीडिया पर ब्लॉक कर दिया तो वह उसके कोर्ट में आने लगा। वह उसके कोर्ट मे बिना किसी काम के आ जाता था और बैठकर उसे लगातार देखता रहता था।
महिला न्यायिक अधिकारी का कहना था कि आरोपी वकील के व्यवहार से उसके लिए अपने काम पर ध्यान केंद्रित करना मुश्किल हो गया था। कोई अन्य विकल्प न होने के कारण उसने आरोपी वकील के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी।
जस्टिस अश्वनी कुमार मिश्रा और जस्टिस विनोद दिवाकर की पीठ ने इस मामले मे सुनवाई करते हुए आरोपी वकील के खिलाफ अवमानना का नोटिस जारी करने का आदेश दिया।
पीठ ने इस मामले में एक अन्य पीठ द्वारा आरोपी को दी गई जमानत को रद्द करने वाले एक आदेश का उल्लेख करते हुए कहा कि आरोपी की हरकतें प्रथम दृष्टया कोर्ट की अवमानना अधिनियम, 1971 की धारा 2 (सी) के तहत आपराधिक अवमानना की श्रेणी में आती हैं।
पूरा आदेश यहाँ पढ़ें :-