अफ़ज़ाल अंसारी को एक औऱ झटका, दोषसिद्धि के बाद लोक सभा की सदस्य्ता भी गई
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- May 1, 2023
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ग़ाज़ीपुर लोक सभा से बीएसपी सांसद अफ़ज़ाल अंसारी की लोक सभा की सदस्य्ता को ख़त्म कर दिया गया है।
लोक सभा सचिवालय की ओर से 1 मई 2023 को जारी अधिसूचना के अनुसार गाजीपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट द्वारा दोषी ठहराए जाने के परिणामस्वरूप, श्री अफ़ज़ाल अंसारी सांसद, भारत के संविधान के अनुच्छेद 102 (1) (e) के प्रावधानों के संदर्भ में अयोग्य हैं, जिसे लोक प्रतिनिधित्व कानून 1951 की धारा 8 के साथ पढ़ा जाता है।
ग़ौरतलब है कि 29 अप्रैल 2023 को ग़ाज़ीपुर की एमपी – एमएलए कोर्ट द्वारा अंसारी को दोषी ठहराते हुए 4 साल की क़ैद ओर 1 लाख रूपये जुर्माना लगाया था।
दोषसिद्धि के बाद अंसारी की लोक सभा सदस्यता खतरे में थी।
लोक प्रतिनिधित्व कानून 1951 की धारा 8 (1) औऱ (2) में यह प्रावधान है कि यदि कोई सांसद या विधायक हत्या, बलात्कार , धर्म, भाषा या क्षेत्र के आधार पर शत्रुता पैदा करने का दोषी पाया जाता है तो तत्काल प्रभाव से उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी।
इसी अधिनियम की धारा 8 (3) के अनुसार दो साल तक की सजा मिलने पर सदस्य्ता रद्द कर दी जाएगी।