दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, मानहानि से जुड़े मामले में दायर याचिका ख़ारिज

दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, मानहानि से जुड़े मामले में दायर याचिका ख़ारिज

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  • December 12, 2022
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दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है।

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सिसोदिया की गुवाहाटी हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को ख़ारिज कर दिया।

ग़ौरतलब है कि सिसोदिया ने गुवाहाटी हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमे असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा की ओर से उनके खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि के मामले को रद्द करने से इंकार कर दिया था।

असम के मुख्यमंत्री सरमा ने सिसोदिया के खिलाफ अपमानजनक बयान देने के लिए मानहानि का मामला दर्ज करवाया था।

सिसोदिया ने मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से संवादाताओं से कहा था कि असम सरकार ने अन्य कंपनियों से प्रत्येक PPE किट 600 रूपये में खरीदी जबकि सरमा ने अपनी पत्नी और बेटे के कारोबारी भागीदारों की फर्मों को 990 रुपये प्रति किट के लिए तत्काल आपूर्ति के आदेश दिए।

इस मामले में अन्य विपक्षी दलों ने कथित भ्रष्टाचार की सी बी आई द्वारा जांच की मांग की थी।

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