पुलिस के मेस में ख़राब भोजन परोसने का विरोध करने वाले कांस्टेबल को इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत, ट्रांसफर आदेश पर लगाई रोक

पुलिस के मेस में ख़राब भोजन परोसने का विरोध करने वाले कांस्टेबल को इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत, ट्रांसफर आदेश पर लगाई रोक

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  • December 12, 2022
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस के मेस में ख़राब भोजन की शिकायत करने वाले 26 साल के कांस्टेबल मनोज कुमार के ट्रांसफर पर रोक लगा दी है।

कांस्टेबल मनोज कुमार ने फ़िरोज़ाबाद पुलिस लाइन के मेस में कथित रूप से ख़राब भोजन परोसे जाने का विरोध किया था।

मनोज कुमार का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था जिसमे वह मेस में परोसे जा रहे ख़राब भोजन का रोते हुए विरोध कर रहे थे, जिसके बाद मनोज का ट्रांसफर गाज़ीपुर कर दिया गया था।

मनोज कुमार ने अपने ट्रांसफर के आदेश के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।

जस्टिस पंकज भाटिया की पीठ ने ट्रांसफर पर रोक लगाते हुए उत्तप्रदेश सरकार से 4 सप्ताह में जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा है।

याची की ओर से अधिवक्ता का तर्क था कि हालांकि ट्रांसफर के आदेश से पता चलता है कि यह प्रशासनिक आधार पर किया गया है लेकिन याची का ट्रांसफर इस लिए किया गया है क्यूंकि उसने फ़िरोज़ाबाद पुलिस लाइन में मेस में घटिया भोजन परोसे जाने का विरोध किया था। उस विरोध के कारण ही याची का ट्रांसफर गाज़ीपुर कर दिया गया था।

कोर्ट ने मनोज की याचिका पर विचार करते हुए उसके ट्रांसफर पर रोक लगाने का आदेश पारित किया साथ ही राज्य सरकार से इस मामले में जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है।

इस मामले में अगली सुनवाई 28 फरवरी 2023 को होगी।

कोर्ट ने कहा है कि मामले की अगली सुनवाई तक ट्रांसफर का आदेश प्रभावी नहीं होगा बशर्ते कि याची ने नए स्थान पर सेवा का दायित्व ग्रहण न कर लिया हो।

केस टाइटल – मनोज कुमार बनाम स्टेट ऑफ़ यू पी और 6 अन्य ( Writ – A No. – 16901 of 2022)

पूरा आदेश यहाँ पढ़े –

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