रेलवे स्टेशनों से मज़ारों और अन्य धार्मिक स्थलों को हटाने के लिए इलाहबाद हाईकोर्ट में याचिका, 15 दिसंबर को होगी सुनवाई
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- November 4, 2022
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इलाहबाद हाई कोर्ट ने सार्वजनिक स्थलों से मज़ारों और अन्य धार्मिक स्थलों को हटाने के संबंध में दायर याचिका की सुनवाई करते हुए केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार से अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा है।
मुख्य न्यायाधीश जस्टिस राजेश बिंदल और जस्टिस जे जे मुनीर की खंडपीठ ने जन उद्घोष सेवा संस्थान और पांच अन्य द्वारा दायर याचिका की सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है।
कोर्ट ने केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार से 15 दिसंबर तक जवाब माँगा है। इस जनहित याचिका की अगली सुनवाई 15 दिसंबर को होगी।
याचिका में कहा गया है कि राज्य में कानपूर और लखनऊ समेत अन्य रेलवे स्टेशनों के किनारे और कहीं कहीं बीच में मज़ारें बानी हुई हैं।
सार्वजिनक स्थानों पर ऐसे स्थलों से दुर्घटनाओं की आशंका बानी रहती है। इस लिए ऐसे स्थलों को हटा देना चाहिए।
केंद्र की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ़ इंडिया एस पी सिंह ने कोर्ट को बताया कि लखनऊ और कानपुर रेलवे स्टेशनों पर बनी मज़ारें बहुत पुरानी हैं। सिंह ने कोर्ट से इस संबंध में नीति बनाने के लिए कुछ समय माँगा है।
कोर्ट ने इस पर समय देते हुए रेल मंत्रालय और उत्तर प्रदेश सरकार से 15 दिसंबर तक जवाब दाखिल करने के लिए कहा है।
इस मामले की अगली सुनवाई 15 दिसंबर को होगी।