लाल किला हमला 2000: लश्कर आतंकी आरिफ की मौत की सजा बरक़रार, सुप्रीम कोर्ट ने रद्द की समीक्षा याचिका
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- November 3, 2022
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सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को लश्कर-ए-तैयबा (LeT) के आतंकी मोहम्मद आरिफ उर्फ अशफाक की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी, जिसमें 2000 के लाल किले पर हमले के मामले में उसे मौत की सजा दी गई थी।
चीफ जस्टिस उदय उमेश ललित और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को ध्यान में रखे जाने वाली प्रार्थना को स्वीकार करते हुए पुनर्विचार याचिका को ख़ारिज कर दिया है।
पीठ ने कहा कि “हम ने इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को ध्यान में रखने वाली प्रार्थना को स्वीकार कर लिया है। उसका दोष सिद्ध होता है। हम इस अदालत द्वारा लिए गए विचार की पुष्टि करते हैं और समीक्षा याचिका को खारिज करते हैं।”
ग़ौरतलब है कि आरिफ 22 दिसंबर 2000 को हुए लाल किले पर हमले का एक आरोपी था, हमले में दो आर्मी जवान सहित तीन लोग मरे गए थे।
10 अगस्त 2011 को सुप्रीम कोर्ट ने सत्र न्यायालय द्वारा आरिफ को दी गयी मौत की सजा को बरक़रार रखा था जिसकी पुष्टि पूर्व में दिल्ली हाई कोर्ट ने की थी।